Up Ration Card News – इन लोगों का कटेगा राशन, सरेंडर कर दे राशन कार्ड, नहीं तो भरना पडेगा जुर्माना

Up Ration Card News – इन लोगों का कटेगा राशन, सरेंडर कर दे राशन कार्ड

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Uttar Pradesh ration card : कई हजार राशन कार्ड धारकों को फ्री का राशन मिलना जल्द बंद हो जाएगा। उनके राशन कार्ड भी निरस्त कर दिए जाएंगे। सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे डिटेल में पढ़ें| अपात्रों को नहीं मिलेगा खाद्यान्न|

ये लोग अब नहीं पाएंगे राशन : पूरी खबर पढ़ें

समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति / परिवार पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय अन्न योजना हेतु पात्र नहीं हैं:

  1. यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है।
  2. परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर ) अथवा 05 के०वी०ए० या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है।
  3. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
  4. नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक कारपेट ऐरिया का अवासीय फ्लैट है एवं ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट ऐरिया का व्यवसायिक स्थान है।
  5. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रूपया वार्षिक से अधिक है|
  6. नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार, जिसके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रूपया वार्षिक से अधिक है।
  7. ऐसे परिवार, जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हैं।

ये है चेतावनी

उपरोक्त श्रेणी ऐसे समस्त कार्ड धारकों को विशेष रूप से सचेत करते हुए, चेतावनी दी जाती है कि वे नगर क्षेत्र सीतापुर, खैराबाद व हरगॉव हेतु जिला पूर्ति कार्यालय एवं अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सम्बंधित तहसील में स्थिति आपूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जॉच में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवारों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करी जायेगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है, तब से खाद्यान्न का ऑकलन करते हुए नियमानुसार वसूली की जायेगी, जिसके लिए सम्बंधित कार्ड धारक / परिवार स्वंय उत्तरदायी होगा।

सीतापुर जनपद हेतु जारी आदेश के अनुसार खबर – देखें 

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